National Family Benefit Scheme - Uttar Pradesh

NFBS जिसे राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के नाम से भी जाना जाता है, की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2016 में की थी। इस योजना के तहत, जिन परिवारों ने अपने मुख्य कमाने वाले को खो दिया है, उन्हें मुआवजे के रूप में एकमुश्त राशि मिलेगी। मुआवजे का दावा करने के लिए व्यक्ति को योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। पूरी आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन उपलब्ध है। योजना के लिए ऑफ़लाइन आवेदन का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्य विशेषताएँ NFBS योजना गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए है। अगर परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार के अगले मुखिया को उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर आवेदक 18 वर्ष से कम यानी नाबालिग है या 60 वर्ष से अधिक यानी बूढ़ा है, तो आवेदक को मुआवजा राशि नहीं मिल सकती है। मुआवजे की राशि 30,000/- जो कि पहले की मुआवज़ा राशि 20,000/- रुपये से बढ़कर है। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का उपयोग करना होगा। इस योजना में पंजीकरण का कोई ऑफ़लाइन तरीका नहीं है। इस योजना ...