राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना - उत्तर प्रदेश

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना - उत्तर प्रदेश एनएफबीएस (NBFS) जिसे राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के रूप में भी जाना जाता है, यूपी सरकार द्वारा जनवरी 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, जिन परिवारों ने अपने मुख्य कमाने वाले को खो दिया है, उन्हें मुआवजे के रूप में एकमुश्त राशि मिलेगी। मुआवज़ा पाने के लिए योजना के अंतर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा। सम्पूर्ण आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन उपलब्ध है। इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन का कोई प्रावधान नहीं है। प्रमुख विशेषताऐं 1. एनएफबीएस योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए है। यदि परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार के अगले मुखिया को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी। 2. आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि आवेदक 18 वर्ष से कम अर्थात नाबालिग है या 60 वर्ष से अधिक अर्थात वृद्ध है, तो आवेदक को मुआवजा राशि नहीं मिल सकेगी। 3. मुआवजे की राशि 5 लाख रुपये तय की गई है। मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 30,000/- कर दिया गया है, जो पहले निर्धारित मुआवजे की राशि रु. 30...